Pan Card Update: नहीं कराया पैन-आधार लिंक, अब लगेगा ₹6000 का फटका, जानें कैसे

यदि आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है आपके लिए बुरी खबर है। आपको बता दें की सरकार की तरफ से पिछले कई महीनों से लगातार आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की अपील की जा रही थी। ऐसे में आयकर विभाग के इसकी लास्ट डेडलाइन 30 जून रखी थी। और अब यह आखिरी तिथि भी खत्म हो गई।

अब ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया था अब उनको हजार रुपए की जगह ₹6000 का जुर्माना भरना होगा। आयकर विभाग के अनुसार 30 जून के बाद से इनकॉरपोरेट हुए पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको हजार रुपए का फीस देना होगा। लेकिन यहां पर फीस देने के बाद भी आपको 1 महीने का इंतजार करना होगा।

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लेकिन यह बात जितना सीधा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है आपको हजार नहीं बल्कि ₹6000 का फटका लगने वाला है। आइए जानते हैं पूरे मामले को डिटेल के साथ..

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बताई जा रही है। ऐसे में यदि आप इस तारिक से चूक जाते हैं तो आपको 5000 रुपये लेट फीस देना होगा। ऐसे में रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5000 रुपये आईटीआर की लेट फीस और 1000 रुपये आधार पैन लिंकिंग के देने होंगे। यानि पूरे 6000 रुपये का फटका आपको लगने वाला है। 

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Rajeev Ranjan, an accomplished author and visionary thinker with a B.Tech degree in Electrical Engineering, brings a dynamic blend of technical expertise, unwavering passion for electric vehicles (EVs). Contact: [email protected]

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