Traffic Rule : गाड़ी पर नहीं लगा सकते ‘जाति सूचक’ और ‘धार्मिक’ स्टिकर? जानिए- ये नया नियम

गाड़ी के प्लेट नंबर में संशोधन नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के तहत, जब नंबर प्लेट गाइडलाइन्स के अनुसार नहीं होता है या किसी तरह के स्टीकर को लगाने के बावजूद, पहली बार 5000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है।

जाति और धर्म सूचक स्टीकर लगाने वालों के खिलाफ नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। हाल कुछ दिनों में, इस प्रकार के स्टीकर लगाने वाले 2000 से अधिक गाड़ियों का चालान किया गया है। वाहनों पर जाति और धर्म सूचक स्टीकर लगाने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के अनुसार, गाड़ियों के विंडशील्ड या बॉडी पर किसी भी तरह का स्टीकर लगाने पर 1000 रुपये का चालान है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर स्टीकर लगाने पर 5000 रुपये का चालान भी लग सकता है।

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कानून क्या कहता है?

दरअसल, स्टीकर लगाने वाले कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और उन्हें सजा दी जा रही है। मोटर व्हीकल रूल्स के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपकाता है, तो यह एक अपराध है। मोटर व्हीकल रूल्स में कहा गया है कि “गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपकाने की अनुमति नहीं है”।

इस नियम के तहत, गाड़ियों के नंबर प्लेट के साथ विस्तृत गाइडलाइन भी हैं। इसके अनुसार, नंबर प्लेट ठोस होनी चाहिए और कम से कम 1 मिलीमीटर एल्युमिनियम से बनी होनी चाहिए। नंबर प्लेट पर बाईं ओर कैपिटल लेटर में नीले अक्षरों में IND लिखा होना अनिवार्य है।

10000 रुपये तक का जुर्माना

गाड़ी के प्लेट नंबर में संशोधन नहीं करने पर भी जुर्माना लग सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के तहत, जब नंबर प्लेट गाइडलाइन्स के अनुसार नहीं होता है या किसी तरह के स्टीकर को लगाने के बावजूद, पहली बार 5000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। इसके बाद वाहन चालक दोबारा अपराध दोहराता है तो 1 साल तक की कैद और 10000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

ये तो हुई बात नंबर प्लेट की। आप गाड़ी के अन्य हिस्सों पर भी स्टीकर चिपकाने पर जुर्माना लगा सकता है। अगर आप गाड़ी के विंडशील्ड या बॉडी पर स्टीकर चिपकाते हैं, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ऐसा करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 179 के तहत चालान जारी कर रही है। इस सेक्शन में कहा गया है कि “यदि वाहन चालक, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी जरूरी दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है अथवा सूचनाओं को नहीं मानता है, तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है।”

बता दें कि 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद नियम कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है। पहले इस सेक्शन के तहत सिर्फ 500 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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